Janta 24X7 News

Jun 10, 2026 Soumya

रेप केस में बरी होने के बाद भी हो सकता है DNA टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पितृत्व विवाद से जुड़े मामलों में अदालत DNA टेस्ट का आदेश दे सकती है, भले ही संबंधित व्यक्ति पहले किसी रेप केस में बरी हो चुका हो।

रेप केस में बरी होने के बाद भी हो सकता है DNA टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पितृत्व विवाद (Paternity Dispute) से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अदालत जरूरत पड़ने पर DNA टेस्ट कराने का आदेश दे सकती है, चाहे संबंधित व्यक्ति पहले किसी रेप मामले में बरी ही क्यों न हो चुका हो।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मुकदमे और पितृत्व विवाद से जुड़े दीवानी या पारिवारिक मामलों की प्रकृति अलग-अलग होती है। किसी व्यक्ति का रेप मामले में बरी होना इस बात का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता कि पितृत्व संबंधी विवाद में DNA जांच की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और फोरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे मामलों में सत्य तक पहुंचने के लिए DNA टेस्ट एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही DNA जांच का फैसला लिया जाएगा। यह कोई सामान्य नियम नहीं है कि हर पितृत्व विवाद में DNA टेस्ट अनिवार्य होगा, लेकिन जहां न्याय के हित में इसकी आवश्यकता महसूस होगी, वहां अदालत ऐसा आदेश दे सकती है।

मामले की सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया था कि संबंधित व्यक्ति पहले एक आपराधिक मामले में बरी हो चुका है, इसलिए DNA टेस्ट का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि दोनों मामलों के कानूनी पहलू अलग हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में पितृत्व विवादों और पारिवारिक मामलों की सुनवाई में महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। इससे ऐसे मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्यों के उपयोग को और मजबूती मिलने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक जांच के महत्व को रेखांकित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।
Author - Soumya
Credit - Legal Desk

Latest News

Janta24x7news
Janta24x7news May 18, 2026

Advertisement

Get In Touch

Office no 11, Bhopal House Lalbagh, Hazratganj, Lucknow 226001

+91 8114000370

info@janta24x7news.in

Follow Us

© Janta 24X7 News. All Rights Reserved. Powered by RBSC Associates